शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म के मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार।


थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
मह

िला सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही।


मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 10/03/25 कों थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया का जानपहचान 08 माह पूर्व बोझा चौकी खड़गवाँ थाना प्रतापपुर निवासी सुनिल कुमार सोनवानी से हुआ था, जो गाँव मे आता जाता रहता था, इस दौरान आरोपी पीड़िता कों शादी करने की बात बोलकर पत्नी बनाकर रखने की बात बोलता था, कि दिनांक 12/10/24 कों आरोपी प्रार्थिया कों शादी करने का झांसा देकर प्रार्थिया के मना करने के बावजूद भी जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं, आरोपी घटना दिनांक के पश्चात भी दिनांक 03/02/25 तक प्रार्थिया से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं,और अब शादी करने से इंकार कर रहा हैं, मामले मे पीड़िता के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 34/25 धारा 64(2) (एम) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पीड़िता का कथन लेख कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपी सुनिल कुमार सोनवानी कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *सुनिल कुमार सोनवानी आत्मज मंगल साय उर्फ़ तंगू सोनवानी उम्र 22 वर्ष साकिन बोझा चौकी खड़गवाँ थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी.पी.तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, महिला आरक्षक  मेरी क्लारेट, आरक्षक राजेश खलखो, भगलू राम पैकरा, गजानन्द पैकरा, दीपक पांडेय सकिय रहे।

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