
थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध ठगी की विभिन्न धाराओं के तहत की गई कार्यवाही।
आरोपियों द्वारा भोले भाले ग्रामीणों कों नगद रकम का लालच देकर म्यूल एकाउंट एवं फर्जी सिम चालू करवाकर कारित की गई थी घटना।
मामले मे अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है, आरोपियों का सरगर्मी से किया जा रहा पता तलाश।
मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल(I4C) से प्राप्त सूची अनुसार फर्जी मोबाईल नम्बरो को जारी करने वाले पॉइंट आफ सेल्स (POS) एवं म्यूल एकाउंट से सम्बंधित आरोपियों के विरूद्ध सख़्ती से वैधानिक कार्यवाही करने के सबंध में पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, मामले कों संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा थाना कोतवाली पुलिस टीम कों मामले मे अग्रिम जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे तस्दीक कार्यवाही कर प्रकरण के पीड़ितों का कथन दर्ज किया गया जो अपने कथन मे बताये कि वर्ष 2024 में मामले मे शामिल आरोपीगण षडयंत्रपूर्वक पीड़ितों कों बताये कि उनके नाम से खाता खुलवाकर देने पर 1000/- रुपये दिया जायगा, पीड़ितों द्वारा अपना खाता खोलवाने हेतु आरोपियों कों अपना परिचय पत्र, पैन कार्ड, फोटो दिया गया था, जिससे आरोपीगण पीड़ितों कों विभिन्न बैंको के ले जाकर खाता खुलवाकर उनका पासबुक ले लिए एवं अलग अलग जगहों से पीड़ितों के नाम पर अलग अलग कम्पनी का सीम लेकर स्वयं रख लिए एवं बाद मे आरोपीगणों द्वारा सभी बैंको का एटीएम, चेक बनवाकर अपने पास रख कर एक माह बाद वापस कर देने के लिए बोले थे, किन्तु आज दिनांक तक वापस नहीं किये तथा पीड़ितों के साथ धोखाधडी कर इनके खाता से धोखाधडी पूर्वक आपराधिक कृत्यों से अर्जित रकम का लेन देन कर रहे है, मामले मे सदर धारा का अपराध घटित होना पाये जाने पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 357/25 धारा 318(4), 3(5) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण के विवेचना पर प्रकरण के पीड़ितों का कथन दर्ज किया गया जो प्रकरण के पीड़ितो के द्वारा अपने कथन में रवि कश्यप, अमलेश्वर कुमार वैष्णव एवं गौतम सिंह के द्वारा पीडितो से दस्तावेज लेकर खाता खोलवाने व खाता खुलने उपरांत खाता को मामले मे शामिल अन्य आरोपियों को देना बताये। पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल आरोपी रवि कश्यप, अमलेश्वर कुमार वैष्णव व गौतम सिंह का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम(01) रवि कश्यप पिता शिव कश्यप उम्र 30 वर्ष विासी सपना पोस्ट सुखरी थाना गांधीनगर (02) अमलेश्वर कुमार वैष्णव पिता राजकुमार वैष्णव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पलगडी महादेवपारा थाना दरिमा (03) गौतम सिंह पिता बाबूलाल सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी देवीपुर माझापारा थाना सुरजपुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर मामले मे शामिल अन्य आरोपियों के कहने पर पीड़ितों का दस्तावेज प्राप्त कर खाता खोलवाना व खाता खुलने के बाद खाता को अन्य आरोपियों कों देना स्वीकार किया गया, आरोपियों द्वारा षडयंत्रपूर्वक पीडितो से खाता खुलवाकर उनके खाता से रकम लेन देन किया गया है। जो धारा 61(2) बीएनएस का घटित होना पाये जाने से उक्त धारा जोडी गई है, प्रकरण के अन्य आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है तथा प्रकरण से संबंधित साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, मामले मे अग्रिम जांच विवेचना किया जा रहा है।
सरगुजा पुलिस द्वारा म्यूल एकाउंट एवं फर्जी सिम से सम्बंधित मामलो मे सख्ती से कार्यवाही की जा रही है, सरगुजा पुलिस आमनागरिकों से अपील करती है कि अपना व्यक्तिगत जानकारी, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, किसी अन्य व्यक्ति कों ना देवे, लालच मे आकर अपराध मे शामिल ना होवे, सरगुजा पुलिस द्वारा ऐसे मामलो मे आरोपियों के विरुद्ध कठोरता से कार्यवाही की जायगी।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, साइबर सेल से सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, जितेश साहू, लालदेव सांय, रमेश राजवाड़े, अनुज जायसवाल, शिव राजवाड़े, मंटू लाल गुप्ता सक्रिय रहे।