
:- थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- खरीददार आरोपी के विरुद्ध की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल किया गया बरामद।
घटना का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया सुषमा अगरिया साकिन रायकेरा ढाबपारा थाना सीतापुर द्वारा दिनांक 20/05/25 को थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 19/04/25 कों देर रात आरोपी जयप्रकाश आत्मज स्व. राजू प्रसाद साकिन रायकेरा कदमटिकरा प्रार्थिया के एक रास बकरी कों चोरी कर ले गया है, प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 193/25 धारा 331(2), 305(ए) बी. एन. एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के संदेही जयप्रकाश एवं तबरेज खान उर्फ़ बंटू कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो पूछताछ मे आरोपी द्वारा अपना नाम (01) तबरेज खान उर्फ बंटू पिता खुशीद आलम उम्र 18 वर्ष सकिन रायकेरा कदमटिकरा थाना सीतापुर (02) जय प्रकाश पिता स्व. राजु प्रसाद उम्र 18 वर्ष साकिन रायकेरा कदमटिकरा थाना सीतापुर का होना बताया आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर प्रार्थिया का बकरी चोरी कर मुनतजीम खान उर्फ़ आलम साकिन पेट के पास बिक्री करना स्वीकार किया गया, एवं बकरी बेचने से प्राप्त रकम कों बरामद कराया गया, आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल जप्त किया गया है, खरीददार आरोपी मुनतजीम खान उर्फ़ आलम साकिन पेट थाना सीतापुर कों मामले मे 35(ए) बी. एन. एस. एस का नोटिस देकर पूछताछ किया गया जो खरीददार आरोपी द्वारा उक्त चोरी की हुई बकरी कों अन्य आरोपियों से खरीद कर काट कर खा जाना बताया है, प्रकरण मे धारा 317, 3(5) बी. एन. एस. जोड़कर खरीददार आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है एवं अन्य गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
इस कार्यवाही मे थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, सहायक उप निरीक्षक रामकरण राजवाड़े, आरक्षक संजय एक्का, कृष्णा खेस, सैनिक रमेश विश्वकर्मा सक्रिय रहे।