
थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही।
वाहन चालक क़े कब्जे से टीपर वाहन किया गया जप्त।
लोकमार्ग मे भारी वाहन चालकों द्वारा अपनी वाहनों कों सड़को के किनारे या आसपास खड़ी कर दिया जाता हैं, जिससे आमनागरिकों कों यातायात की समस्या के साथ आमजनों के जीवन मे संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे मामलो मे सख़्ती से निपटने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही की का रही हैं, इसी क्रम मे थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लोकमार्ग मे खड़े टीपर वाहन चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई हैं।
वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग मे टीपर वाहन कर लोकमार्ग बाधित करने पर थाना मणीपुर अंतर्गत संत गहिरा गुरु आश्रम के पास रिंग रोड़ मे आरोपी *(01) हिराधन आत्मज धरमसाय उम्र 21 वर्ष साकिन हसली थाना कोतवाली अम्बिकापुर* द्वारा टीपर वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/25 धारा 285 बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया गया हैं, मामले मे पुलिस टीम द्वारा लोकमार्ग मे खड़ी टीपर वाहन कों जप्त कर मामले के आरोपी से प्रकरण सदर मे पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर मामले मे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक रामचंद्र यादव, आरक्षक अतुल शर्मा, पवन गुलेरी,अनिल सिंह, कुश सोनी सक्रिय रहे।