ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे स्कूटी चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित।

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यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
स्कूटी चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग वाहन क्रमांक सीजी /15/ईएच/3014 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया, जो स्कूटी चालक द्वारा अपना नाम धर्मेन्द्र गुप्ता आत्मज स्व. मुन्ना लाल गुप्ता उम्र 27 वर्ष साकिन ठनगनपारा अंबिकापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कूटी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, अनावेदक स्कूटी चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा स्कूटी चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं अन्य स्टाप सक्रिय रहे।

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