हत्या के मामले मे 02 आरोपी गिरफ्तार।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन मे थाना बतौली पुलिस टीम की मामले मे त्वरित कार्यवाही
पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से लकड़ी का गेड़ा एवं लकड़ी का फाड़ी, मृतक का मोबाइल एवं टांगी किया गया जप्त।
गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही।
घटना का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी बिन्द्रा राम आत्मज स्व० भगवन राम उम्र 60 वर्ष साकिन पोकसरी थाना बतौली का थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनोंक 19/06/26 को ग्राम पोकसरी थाना बतौली का जानचंद प्रार्थी के छोटे भाई संतलाल के घर पड़ोस में शराब पी रहा था तब संतलाल उसको टोंका था उसी बात से संतलाल का जानचंद से झगड़ा विवाद हुआ था कि रात्रि दिनॉक 21/06/26 के रात करीब 00.30 बजे मोटरसायकल से जानचंद और सुखऊ, संतलाल को मारपीट करने की नीयत से खोजने संतलाल के घर आये थे और जान से मारकर रहेंगे कहते हुए गाली गलौज कर रहे थे जिसे आस पास के लोग देखे सुने थे, सुबह प्रार्थी को सूचना मिला कि संतलाल का शव ग्राम पोकसरी बंधवाटिकरा के बंधवा गुड़ी स्थल के पास पड़ा है तब प्रार्थी सूचना पाकर मौके पर जाकर देखा कि संतलाल मृत हालत मे पड़ा हुआ था। संतलाल के सिर, चेहरा, कंधा, पीठ में चोंट का निशान था और खून निकला हुआ था। वहीं पास में लकड़ी का गेंड़ा, लकड़ी फाड़ी, तथा कुछ दूर में मृतक संतलाल का मोबाईल व टांगी पड़ा था, घटना दिवस रात्रि में जानचंद और सुखऊ एक राय होकर जान से मारने की नीयत से संतलाल को खोज रहे थे इसीलिए प्रार्थी को पूर्ण अशंका है कि ग्राम पोकसरी निवासी जानचंद के साथ हुए विवाद झगड़ा के रंजिश पर से जानचंद व सुखऊ द्वारा हत्या करने की नीयत से प्रार्थी के भाई संतलाल को लकड़ी के गेंड़ा तथा लकड़ी के फाड़ी से मारपीट कर हत्या किया गया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 70/26 धारा 103(1), 332 (क), 3(5), बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के द्वारा थाना बतौली पुलिस टीम को मामले में त्वरित कार्यवाही कर मामले के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे दौरान विवेचना थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मौक़े से लकड़ी का गेंड़ा, लकड़ी फाड़ी, तथा कुछ दूर में मृतक संतलाल का मोबाईल व टांगी जप्त किया गया, मामले मे प्रार्थी एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेखबद्ध कर शव पंचनामा कार्यवाही कर मृतक के शव का पी०एम० करवाया गया। पी०एम० रिपोर्ट में डॉ साहब द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना लेख किया गया है, इस दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपिया का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपियों को पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) जानचंद पिता रघन सिंह उम्र 23 वर्ष (02) सुखऊ राम पिता महावीर उम्र 24 वर्ष दोनों साकिन ग्राम पोकसरी थाना बतौली का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर हत्या की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, उपनिरीक्षक आभाष मिंज, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार ध्रुव, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का, जितेंद्र सिंह, भगलू पैकरा, संतोष बरवा, नितेश पाठक, रवि सिंह,विजय सिंह, अशोक खेश, सैनिक सलीम, बजरंग, आसान सक्रिय रहे।
