शासकीय मद की भूमि को त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार कर निजी मद में दर्ज करने पर हल्का पटवारी निलंबित।

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मूल अभिलेखों का मिलान किए बिना शासकीय मद की भूमि को निजी मद में दर्ज करने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026/ कलेक्टर सरगुजा ने राजस्व प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार कर शासकीय भूमि को निजी मद में दर्ज करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर हल्का पटवारी सुरेश कुमार डाहिरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री डाहिरे पूर्व में ग्राम लालमाटी, तहसील लुण्ड्रा-धौरपुर में हल्का पटवारी के पद पर पदस्थ थे तथा वर्तमान में तहसील लखनपुर में पदस्थ हैं।

नायब तहसीलदार, उप तहसील रघुनाथपुर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर के राजस्व प्रकरण में भूमि खसरा नंबर 70/2 के संबंध में तत्कालीन पटवारी द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया था। जांच में पाया गया कि पटवारी ने स्थल पर वास्तविक कब्जेदार की जानकारी प्राप्त किए बिना त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार कर शासकीय मद की भूमि को निजी मद में मूल अभिलेखों का मिलान किए बिना निजी व्यक्ति के नाम में दर्ज करने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

इस संबंध में पटवारी श्री डाहिरे को 11 सितम्बर 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके द्वारा 15 सितम्बर 2026 को प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

कलेक्टर ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में श्री डाहिरे का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार, लखनपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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