चिटफण्ड के मामले मे 02 आरोपी कलकत्ता से लखनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

पब्लिक न्यूज़ सरगुजा।

लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

  • :- आरोपियों द्वारा ग्रामीणों से लाखो रुपये का इन्वेस्टमेंट कराकर पावती देकर बाद मे कंपनी बंद कर ठगी की घटना की गई थी कारित।
  • :- आरोपी घटना पश्चात लगातार चल रहे थे फरार, पुलिस टीम के सतत प्रयास से गिरफ्तार हुए आरोपी।
  • :- धोखोधड़ी सम्बन्धी मामलो मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

घटना का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमति फुलेश्वरी बुनकर साकिन मदगुरी थाना कोरंधा जिला बलरामपुर हाल मुकाम गोधनपुर अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 28/07/23 को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आवेदिका के द्वारा वर्ष 2011 में MEGA MOULD INDIA LTD (Subsidiary of ICORE SERVICES LIMITED) 54/2 RAFI AHMAD KIDWAI ROD KOLKATA-700016 WEST BANGAL के संचालक अनुकूल मैती, कणिका मैती एवं स्वप्न राय सभी निवासी कलकत्ता के द्वारा पैसा इन्वेस्ट कराकर कम समय में दुगना राशि प्रदाय करने का प्रलोभन देकर राशि जमा कराने हेतु केदारपुर अम्बिकापुर में कार्यालय खोला गया था एवं सरगुजा संभाग के सभी जिले, गांव में पदाधिकारी एवं एजेंट की नियुक्ति कर ज्यादातर लखनपुर क्षेत्र के ग्रामीणों से लाखों रुपये का इन्वेस्ट कराकर आई कोर रिजु सिमेंट लिमिटेड, आर्ड कोर ई-कॉमर्स, आई कोर अपारेयल, आई कोर मेगा गोल्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी इत्यादि के खाते में पैसा जमाकर पावती रशीद एवं डिवेयर सर्टिफिकेट दिया गया था। उक्त कंपनी करीब छः माह तक रहकर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के महिला एवं पुरुषों को क्षेत्र के पदाधिकारी एवं एजेंटो को नियुक्त कर उनको माध्यम बनाकर पैसे की वसुली की गई है। इसी तरह प्रार्थिया झांसे में आकर दिनाक 15/02/11 को 05 लाख रुपये अंबिकापुर कार्यालय जाकर रूपये जमा कराई था तथा मैनेजर के द्वारा पावती सर्टिफिकेट दिया गया था। मामले मे प्रार्थिया द्वारा ठगी की रिपोर्ट किये जाने पर थाना लखनपुर मे अपराध क्रमांक 160/23 धारा 420, 34 भा.द.वि., छ०ग० निक्षपेकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 10 तथा इनामी चिट फंड धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4,5,6 कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना में पुलिस टीम द्वारा मामले के प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर प्रार्थी के द्वारा कम्पनी का ब्राण्ड पेपर व पावती पेश करने पर जप्त किया गया है। प्रकरण सदर के नामजद आरोपी कलकत्ता पश्चिम बंगाल के होने से दीगर राज्य जाने की अनुमति प्राप्त कर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के सकुतन पर दबिश दिया गया जो मिलने पर अभिरक्षा में लेकर थाना लाकर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01)कनिका मैती पति स्व. अनुकूल मैती उम्र 56 साल निवासी 71 टावर 34 जी साउथ सिटी काम्पलेक्स जाधवपुर थाना जाधवपुर कोलकत्ता पश्चिम बंगाल (02) स्वप्न राय आत्मज पुनी भूषण राय उम्र 55 साल निवासी राज राजस्वपुर पो० रामनगर अबाद थाना पथोर पुतीमा जिला साउथ 24 परगना कोतकत्ता पश्चिम बंगाल का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण का मुख्य आरोपी अनुकूल मैती की मृत्यु वर्ष 2020 मे हो चुकी है, मामले मे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक के.के. यादव, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक निशिकांत एक्का, प्रधान आरक्षक रुस्तम सिंह, महिला आरक्षक अमरावती राजवाड़े, मनीता तिग्गा, आरक्षक शिव राजवाड़े, जगेश्वर बघेल, असलम अंसारी, राकेश एक्का सक्रिय रहे।

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