

पब्लिक न्यूज़ सरगुजा।
:- थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- बीच बचाव करने की बात से नाराज होकर आरोपी द्वारा मृतक को गंभीर चोट कारित कर की गई थी हत्या।
:- गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि कि थाना धौरपुर के मर्ग क्रमांक 41/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस. के मृतक नंदलाल दास आत्मज लोहरा दास उम्र 62 वर्ष साकिन बकीला थाना लुण्डा के मृत्यु के संबंध में पुलिस टीम द्वारा जांच किया गया, जाच दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेख किया गया, शव निरीक्षण एवं पीएम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जो जांच पर पाया गया कि दिनांक 15/09/25 के रात को मृतक नंदलाल दास अपने गांव से ग्राम सखौली अपने रिस्तेदार मोहर साय के यहां करमा नाचने गया था, दूसरे दिन दिनांक 16/09/25 को सुबह 07.00 बजे मोहर साय का पडोसी तिलक दास व उसका शाला राजकुमार पनिका ऊर्फ सोनू दास लडाई झगडा हो रहे थे, तब नन्दलाल बीच बचाव करने लगा तब तिलक दास मृतक को तुम बचाने वाले कौन होते हो कहते हुए गला पकडकर जमीन में गिराकर हत्या करने की नियत से 07 बार पैर से मृतक के पेट में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया था जिस कारण मृतक का ईलाज के दौरान दिनांक 18/09/25 के रात को फौत कर गया, मर्ग जांच पर आरोपी तिलक दास के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले मे आरोपी के विरुद्ध थाना धौरपुर मे अपराध क्रमांक 49/25 धारा 103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी तिलक दास को पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम तिलक दास आत्मज गफुरन दास उम्र 46 वर्ष साकिन सखौली महादेवपारा थाना धौरपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर हत्या की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
कार्यवाही मे थाना प्रभारी धौरपुर उप निरीक्षक अश्वनी दीवान, प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा, आरक्षक पंकज देवांगन , सुशील मिंज, प्रदीप बखला सक्रिय रहे।