धारा 49 (6) की बाध्यता समाप्त : पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने किया स्वागत।

Public news surguja, com

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत भत्ता केंद्र के देय तिथि से देने में बाधक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) की बाध्यता को समाप्त होने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ स्वागत करता है। संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव के द्वारा किए गए लगातार पत्राचार एवं प्रयास ने छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को राहत दिलाया है, अब मंहगाई राहत भत्ता देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से सहमति की कोई जरूरत नहीं होगी, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर पेंशनरो को राहत पहुंचाया है। इस आदेश से सरगुजा संभाग के पेंशनरों में भी खुशी है कि अब केंद्र सरकार के द्वारा देय तिथि से महंगाई राहत भत्ता प्रदेश के पेंशनरों को भी मिलेगा। इस अवसर पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप सोनी एवं संभागीय अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तथा सरगुजा संभाग के पेंशनर्स डॉ एस पी वैश्य अनिल तिवारी,मानिक चंद्र, प्रेमचन्द गुप्ता, एस एन कुशवाहा, बी सी अग्रवाल, घनश्याम जायसवाल,दीपक राजदान,नरेश नंदे, एम पी मेहता , अखिलेश गुप्ता, डॉ अरविन्द सिंह, चरण सिंह सैनी, योगेश श्रीवास्तव, प्रभात सिंहा आदि ने सरकार को धन्यवाद दिया है तथा सरकार से मांग किया है कि 2 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता जो जनवरी 2026 से लम्बित है तत्काल देने हेतु आदेश जारी कर पेंशनरो को राहत पहुंचाए।

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