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आशीष कुमार
बतौली( सरगुजा)

सरगुजा के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बासाझाल के आश्रित पहाड़ी कोरवा ग्राम बालापानी में मंगलवार दोपहर 3 बजे मर्डर की बात सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गईं जहां निर्दयी बेटी ने पति संग मिलकर घर आए अपने बुजुर्ग पिता को शराब के नशे में धुत होकर मारपीट कर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी इस मामले में बतौली पुलिस ने बेटी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज है ।
शराब के नशे में विवाद बनी हत्या कि वजह
आपको बता दें कि मंगलवार को बासांझाल बालापानी निवासी लोहर साय पिता चमरू कोरवा उम्र लगभग़ 55 वर्ष अपनी पत्नी रामपति के साथ अपने घर से 100 मीटर दूर उसके बेटी के घर गया था बेटी के घर में सबने शराब का सेवन किया जहां नशे में धुत लोहर साय बाईक का किस्त पटाने को लेकर अपनी पत्नी से विवाद किया जिससे मृतक की पत्नी मौके से भाग गई फिर इसी मामले को लेकर बेटी दामाद से विवाद करने लगा जहां आवेश में आकर बेटी दामाद ने मिलकर बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट किए फिर पिता के गले को गमछे से खींचकर गला दबा हत्या कर दिए जिसकी खबर बतौली थाने में माइकल टोप्पो के द्वारा आकर हत्या की जानकारी दी गई।
रिश्तों को शर्मसार करते हुए खुद की बेटी ने हत्या उपरांत साक्ष्य मिटाने खून के छींटो को गोबर से करी पोताई
आपको बता दें कि रिश्तों को शर्मसार करते हुए निर्दयी बेटी ने अपने पति संग मिलकर पहले बुजुर्ग पिता को बड़ी बेहरमी के साथ जमकर मारपीट की फिर गमछे से गला दबा हत्या कर डाला लेकिन घर के परछी में गिरे खून के छींटों को छुपाने गोबर से पोताई भी कर डाला।
बतौली थाने के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में थाना प्रभारी ने हत्या मामले में की त्वरित कार्रवाई
आपको बता दें कि इस हत्या मामले में अपराध क्रमांक 87/26 धारा 103(1), 238, 3(5) बी. एन. एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया थाना प्रभारी विवेक सेंगर अपनी टीम संग घटना स्थल बालापानी निरीक्षण कर शव पंचनामा कर मृतक के शव का पी. एम. कराया गया, मौक़े के निरीक्षण के दौरान जमीन में मृतक के गिरे खून को साक्ष्य विलोपित करने हेतु गोबर से लिपना पोतना पाया गया,आ डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना बताया गया है जहां हत्या में शामिल आरोपी (01) बंधन कोरवा आत्मज स्व. नधिया कोरवा उम्र 40 वर्ष साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली (02) सोन कुंवारी पति बंधन कोरवा उम्र 35 वर्ष साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली* का होंना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताये की मृतक लोहार साय घटना दिनांक को गाड़ी का किश्त पटाने के लिए रुपये पैसे की मांग करते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिस बात से आरोपीगण आवेश में आकर मृतक लोहार साय के गले में पहने हुए साफी (गमछा) से लोहार साय का गला घोंटकर पटक कर मारपीट कर हत्या की घटना कारित करना स्वीकार किये है, एवं साक्ष्य विलोपित करने हेतु जमीन में लगे खून को गोबर से लिपना बताया गया है, आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया ।
इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक अरुण गुप्ता, महिला आरक्षक किरण तांडे, आरक्षक विकाश एक्का, राजेश खलखो, जोगी बड़ा, रवि सिंह, सैहुन सिंह, जितेंद्र सक्रिय रहे।
